January 25, 2025 |

बुलडोजर न्याय पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? पढ़ें विस्तार से…

Sachchi Baten

बुलडोजर न्याय असंवैधानिक; अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम आदेशः किसी अपराध में आरोपी और दोषी होने मात्र घर नहीं गिराया जा सकता

नई दिल्ली। एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि किसी अपराध के आरोपी या दोषी व्यक्ति के घर को राज्य के अधिकारियों द्वारा संबंधित व्यक्ति की आपराधिक पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए नहीं गिराया जा सकता है और इस तरह की बुलडोजर कार्रवाई अवैध और असंवैधानिक है। [In Re: Directions in the Matter of Demolition of Structures].

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि राज्य के अधिकारी किसी आरोपी व्यक्ति के दोषी या निर्दोष होने का निर्धारण नहीं कर सकते और सजा के तौर पर ऐसे व्यक्ति के घर को ध्वस्त नहीं कर सकते। पीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति के दोषी होने का निर्धारण करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका के पास है।

न्यायालय ने कहा, “यदि किसी व्यक्ति पर आरोप लगने के कारण ही किसी संपत्ति को ध्वस्त किया जाता है, तो यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। कार्यपालिका यह निर्धारित नहीं कर सकती कि कौन दोषी है और वह यह तय करने के लिए न्यायाधीश नहीं बन सकती कि वह दोषी है या नहीं और ऐसा कृत्य सीमाओं का उल्लंघन होगा। बुलडोजर का भयावह पक्ष याद दिलाता है कि संवैधानिक मूल्य और लोकाचार सत्ता के इस तरह के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देते हैं।”

प्रासंगिक रूप से, न्यायालय ने माना कि बुलडोजर की ऐसी कार्रवाई किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं की जा सकती जो किसी अपराध के लिए दोषी हो, क्योंकि कार्यपालिका द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई अवैध होगी और कानून को अपने हाथ में लेने के बराबर होगी।

इसके अलावा, किसी व्यक्ति के घर को ध्वस्त करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आश्रय के अधिकार को भी प्रभावित करता है और ऐसे आरोपी व्यक्ति के परिवार के सदस्यों के खिलाफ सामूहिक दंड भी बन जाता है, न्यायालय ने कहा।

न्यायालय ने कहा, “घर का निर्माण सामाजिक-आर्थिक आकांक्षाओं का एक पहलू है और यह केवल एक संपत्ति नहीं है, बल्कि वर्षों के संघर्ष का प्रतीक है और यह सम्मान की भावना देता है और यदि यह अधिकार छीन लिया जाता है, तो प्राधिकारी को यह संतुष्ट होना होगा कि ऐसा उपाय ही एकमात्र अंतिम उपाय था। आपराधिक न्यायशास्त्र का स्थापित सिद्धांत यह है कि दोषी साबित होने तक आरोपी निर्दोष है और यदि संरचना को ध्वस्त कर दिया जाता है, तो यह सभी परिवार के सदस्यों पर सामूहिक दंड है, जिसकी संविधान के तहत अनुमति नहीं दी जा सकती है।”

पीठ ने रेखांकित किया कि आश्रय का अधिकार और निर्दोष को ऐसे अधिकार से वंचित करना पूरी तरह से असंवैधानिक होगा।

न्यायालय ने कहा, “जब एक संरचना को अचानक ध्वस्त करने के लिए चुना जाता है, जबकि अन्य बनी रहती हैं, तो दुर्भावना स्पष्ट होती है और यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कार्रवाई अवैध संरचना को गिराने के लिए नहीं बल्कि कानून की अदालत द्वारा ऐसा करने से पहले व्यक्ति को दंडित करने के लिए की गई थी।”

इसलिए, न्यायालय ने माना कि इस तरह की अवैध और मनमानी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार सार्वजनिक/सरकारी अधिकारियों को मुआवजा सहित उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।

इस उद्देश्य के लिए, न्यायालय ने कहा कि उसने राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले बाध्यकारी दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं।

पीठ ने कहा कि राज्य का दायित्व कानून और व्यवस्था बनाए रखना और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है, लेकिन राज्य द्वारा इस तरह की शक्ति का मनमाना प्रयोग नहीं किया जा सकता है और किसी व्यक्ति की संपत्ति को मनमाने ढंग से उससे नहीं छीना जा सकता है।

न्यायालय ने कहा “जब नागरिक कानून तोड़ता है, तो न्यायालय राज्य पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने और उन्हें गैरकानूनी कार्रवाई से बचाने का दायित्व डालता है। इसका पालन न करने से जनता का विश्वास खत्म हो सकता है और अराजकता को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि, संवैधानिक लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। हमने माना है कि राज्य की शक्ति के मनमाने प्रयोग पर लगाम लगाई जानी चाहिए ताकि व्यक्तियों को पता चले कि उनकी संपत्ति उनसे मनमाने ढंग से नहीं छीनी जाएगी।”

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जब किसी संपत्ति की वैधता या अवैधता तय करने की बात आती है तो कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती। इसलिए, सरकारी अधिकारियों द्वारा कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना अपराध के आरोपी व्यक्ति की संपत्ति को ध्वस्त करना अन्यायपूर्ण होगा।

पीठ ने फैसला सुनाया, “राज्य मुख्य कार्यों के निष्पादन में न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकता और यदि राज्य विधि की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसी संपत्तियों को ध्वस्त करता है तो यह पूरी तरह से अन्यायपूर्ण होगा। यदि कार्यपालिका मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति की संपत्ति को केवल इस आधार पर ध्वस्त करती है कि उस व्यक्ति पर अपराध का आरोप है तो यह शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन है।”

यह निर्देश केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आपराधिक कार्यवाही में अभियुक्तों के घरों या दुकानों को कानून से इतर दंडात्मक उपाय के रूप में बुलडोजर से ध्वस्त करने के खिलाफ़ शिकायत करने वाली याचिकाओं के एक समूह में आए हैं।

इससे पहले, खंडपीठ ने अंतरिम उपाय के रूप में अधिकारियों को न्यायालय की अनुमति के बिना आपराधिक गतिविधियों में संदिग्ध लोगों की संपत्ति को ध्वस्त करने से प्रतिबंधित कर दिया था।

इसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई की और 1 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों की ओर से सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता पेश हुए।

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह, संजय हेगड़े, एमआर शमशाद और अधिवक्ता निजाम पाशा और अनस तनवीर प्रभावित पक्षों की ओर से पेश हुए।

पर्याप्त आवास पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक की ओर से अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर पेश हुईं।

हाल ही में, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक अन्य खंडपीठ ने कहा था कि कानून के शासन द्वारा शासित समाज में बुलडोजर न्याय अस्वीकार्य है।

जारी किए गए निर्देश

1. यदि ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जाता है तो इस आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए समय दिया जाना चाहिए।

2. बिना कारण बताओ नोटिस के ध्वस्तीकरण की अनुमति नहीं है। नोटिस पंजीकृत डाक द्वारा भवन स्वामी को भेजा जाना चाहिए तथा ध्वस्त किए जाने वाले प्रस्तावित ढांचे के बाहर चिपकाया जाना चाहिए। नोटिस की तिथि से कम से कम 15 दिन तथा नोटिस दिए जाने के 7 दिन पश्चात कोई भी आगे की कार्रवाई किए जाने से पहले सूचना दी जानी चाहिए।

3. नोटिस में उल्लंघन की प्रकृति का विवरण होना चाहिए जिसके कारण अधिकारियों ने ध्वस्तीकरण का प्रस्ताव रखा, प्रभावित पक्ष के लिए व्यक्तिगत सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई तथा किसके समक्ष (किस अधिकारी के समक्ष) सुनवाई निर्धारित की गई।

5. नोटिस दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को भेजी जानी चाहिए।

6. कलेक्टर एवं डीएम को नगरपालिका भवनों के ध्वस्तीकरण आदि के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने होंगे।

7. एक निर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल उपलब्ध कराया जाना है जहां ऐसे नोटिस तथा पारित आदेश का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा।

8. संबंधित अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के पश्चात कार्यवाही की कार्यवाही का विवरण दर्ज किया जाएगा। इसके बाद एक बार अंतिम आदेश पारित हो जाने पर, यह उत्तर देना चाहिए कि क्या अनधिकृत संरचना के निर्माण का अपराध समझौता योग्य है। यदि संरचना निर्माण का केवल एक हिस्सा समझौता योग्य नहीं पाया जाता है, तो यह जांच की जानी चाहिए कि विध्वंस का चरम कदम ही एकमात्र उत्तर क्यों है।

9. पारित आदेश (यह निर्धारित करने पर कि क्या विध्वंस की आवश्यकता है) डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

10. आदेश के 15 दिनों के भीतर मालिक को अनधिकृत संरचना को ध्वस्त करने या हटाने का अवसर दिया जाना चाहिए और केवल तभी जब अपीलीय निकाय ने आदेश पर रोक नहीं लगाई है, तो विध्वंस की कार्यवाही की जाएगी

11. विध्वंस की कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखना है।

12. संबंधित नगर आयुक्त को एक विध्वंस रिपोर्ट भी भेजी जानी चाहिए।

न्यायालय ने कहा कि ये निर्देश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे जाने हैं।

यह निर्देश केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आपराधिक कार्यवाही में अभियुक्तों के घरों या दुकानों को कानून से इतर दंडात्मक उपाय के रूप में बुलडोजर से गिराने के खिलाफ़ शिकायत करने वाली याचिकाओं के एक समूह में आए हैं।

इससे पहले, खंडपीठ ने एक अंतरिम उपाय के रूप में, अधिकारियों को न्यायालय की अनुमति के बिना आपराधिक गतिविधियों में संदिग्ध लोगों की संपत्ति को ध्वस्त करने से प्रतिबंधित कर दिया था।

इस मामले में फैसला 1 अक्टूबर को सुरक्षित रखा गया था, जब उसने यह स्पष्ट कर दिया था कि शीर्ष अदालत द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देश पूरे भारत में लागू होंगे और किसी विशेष समुदाय तक सीमित नहीं होंगे। (बार एंड बेंच)


Sachchi Baten

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