किसी के खिलाफ की व्यक्तिगत टिप्पणी तो भुगतने को रहें तैयार
-जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर बताया आदर्श चुनाव आचार संहिता के बारे में
-जुलूस या सभा के लिए लेनी होगी अनुमित, देना होगा पूरा विवरण
-किसी धार्मिक स्थल पर चुनाव प्रचार, सामग्री चिपकाना व संगीत का प्रसारण नहीं किया जायेगा
-दो पहिया व चार पहिया वाहनों पर अनुमति के उपरान्त ही निर्धारित मानक के अनुसार लगाएं झंडा बैनर -जिला निर्वाचन अधिकारी
-प्रचार के लिये प्रयोग होने वाले लाउडस्पीकर व ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग रात्रि 10 बजे से लेकर प्रातः 06 के मध्य रहेगा पूर्णतया प्रतिबन्धित -जिला मजिस्ट्रेट
-वाहन/सभा/रैली/हेलीकाप्टर/जुलूस आदि की अनुमति राजनैतिक दलों द्वारा ई-सुविधा पोर्टल पर भी प्राप्त की जा सकेगी
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मिर्जापुर (सच्ची बातें)। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को निपष्क्ष, शान्तिपूर्ण व पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराने के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन व पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन ने सभी राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/अन्य पदाधिकारियों व सम्बन्धित सहायक रिटर्निंग आफिसर के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। इसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आचार संहिता की नियमावली के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों से कहा कि चुनाव की शुचिता को बनाये रखने और चुनाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिये सभी लोग अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों व आदर्श आचार संहिता पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि दिनांक 07 मई 2024 को निर्वाचन की अधिसूचना तथा दिनांक 14 मई 2024 को निर्देशन व नाम निर्देशनों की संवीक्षा दिनांक 15 मई 2024 तथा नाम वापसी के लिये दिनांक 17 मई 2024 की तिथि निर्धारित की गयी हैं। जनपद में 01 जून 2024 को मतदान तथा दिनांक 04 जून 2024 को मतगणना होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा कि आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन किया जाये। जिला प्रशासन आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के प्रति कटिबद्ध है किसी भी स्तर पर उल्लंघन करने पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।
बताया गया कि निर्वाचन कार्य में पारदर्शिता लाने के लिये राजनैतिक दल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता अथवा प्रत्याशी नकदी की लेन देने से बचें और अपने अन्य कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों, एजेंण्टो और उम्मीदवारों को चुनाव के दौरान भारी मात्रा में नकदी न ले जाने का निर्देश दें। बैठक में बताया गया कि राजनैतिक दलों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के निजी जीवन से सम्बन्धित किसी भी ऐसे पहलू जो सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़ा न हो की आलोचना न की जाए।
चुनाव के दौरान अन्य राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्यों तक ही सीमित होनी चाहिये। शान्तिपूर्ण और अबाधित व्यक्तिगत जीवन के लिये प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिये। उन्होंने कहा कि किसी जुलूस, बैठक, जन सभा आदि के लिये समक्ष रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति आवश्यक होगी। किसी भी जुलूस के आरम्भ, समाप्ति समय एवं मार्ग का निर्धारण कर स्थानीय पुलिस अधिकारियों से पूर्व से अनुमति प्राप्त करनी होगी। यह भी ध्यान रखा जाय कि जुलूस केे दौरान यातायात नियमों एवं प्रतिबन्धात्मक आदेशों का पूरी तरह से अनुपालन किया जाय। जुलूस का मार्ग यातायात में बाधित रहित होना चाहिये।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रताप शुक्ल ने बताया कि राजनैतिक दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि किसी भी व्यक्ति/कम्पनी अथवा संस्था को दस हजार से अधिक का नकद नहीं दिया जायेगा। इसके ऊपर का भुगतान बैंक ड्राफ्ट, चेक आदि के माध्यम किया जाए। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित अधिकारी से पूर्व लिखित अनुमति के बिना सार्वजनिक बैंठकों और जुलूसों में लाउडस्पीकर का कोई उपयोग नहीं किया जायेगा। ऐसी बैठकों/जुलूसों को जो रात्रि दस बजे से आगे जारी रखने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनक उद्घोषणा प्रणाली/लाउडस्पीकरण/ध्वनि विस्तारक यंत्र चाहे किसी भी प्रकार के वाहन पर, या स्थिर स्थिति में या प्रचार के लिये सार्वजनिक बैठक के लिये उपयोग किया जाता है तो उसका उपयोग रात्रि 10 से प्रातः 06 बजे मध्य नही किया जायेगा। लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति राजनैतिक दलों द्वारा अनिवार्य रूप से सक्षम अधिकारी से प्राप्त करनी होगी।
सभा आदि के लिये स्थल की पूर्व अनुमति स्टार प्रचारक के हेलीकाप्टर के उतरने के लिये हेलीपैड की पूर्व अनुमति प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि सभा व अन्य अनुमति ई-सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन द्वारा भी प्राप्त की जा सकेगी। इसके लिये जनपद स्तर पर सिंगल विंडो सिस्टम (ई-सुविधा) अनुमति सेल संचालित किया गया है। किसी भी आवेदक द्वारा स्वयं या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अनुमति हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन किया जा सकता हैं।
उन्होंने कहा कि सुरक्षा वाहनों को छोड़कर कोई वाहन किसी भी काफिले में दस की संख्या से अधिक नहीं चलेगा। ऐसे काफिला जिसमें राज्य केन्द्र सरकार के मंत्री हों, उसको हर 10 वाहन के बाद विभक्त करते हुये 100 मीटर की दूरी बनानी होगी। नामांकन के दिन रिटर्निंग ऑफिसर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के 100 मीटर के दायरे में उम्मीदवार के अधिकतम तीन वाहनों का प्रयोग ही अनुमन्य होगा। उम्मीदवार तथा उसके अन्य चार अधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश हेतु कार्यालय का एक गेट ही खोला जायेगा। प्रवेश द्वार पर प्रवेश के सही समय को रिकार्ड करने हेतु सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जायेगा। उन्होंने यह भी बताया कि यदि एक वाहन जिसके लिये किसी विशेष उम्मीदवार को अनुमति दी जाती है तो उसका उपयोग किसी अन्य उम्मीदवार के लिये किया जा रहा है तो अनुमति वापस ले ली जायेगी और जिला निर्वाचन अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वाहन जब्त कर लिया जायेगा।
वाहनों के काफिले में प्रतिबन्ध का प्रावधान दो पहिया वाहनों पर भी लागू है। दो पहिया वाहन यदि चुनाव प्रचार में शामिल हैं तो वे आरओ से अनुुमति प्राप्त कर वैध प्रचार वाहन होने चाहिये। बैठक में इसके अलावा भी तमाम जानकारियां दी गईं। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रताप शुक्ल, मुख्य राजस्व अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे देवेन्द्र प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन ओम प्रकाश सिंह, नगर मजिस्ट्रेट लाल बहादुर सिंह, मुख्य कोषाधिकारी अर्चना त्रिपाठी, सभी उप जिला मजिस्ट्रेट सहित अपना दल एस के जिला अध्यक्ष इंजीनियर राम लौटन बिन्द व उदय पटेल, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री हरिशंकर पटेल, चन्द्रांशु गोयल, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के छोटे खान, समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव आदर्श यादव व अरशद अली, बहुजन समाज पार्टी से सद्दाम राईनी व आम आदमी पार्टी से प्रोफेसर बी. सिंह व दिलीप सिंह गहरवार सहित अन्य पार्टियों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।