उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में प्रचार खर्च की सीमा तय, ज्यादा खर्चे तो होगी परेशानी
80 या इससे ज्यादा वार्डों वाले नगर निगमों के महापौर प्रत्याशी के लिए 40 लाख तो 80 से कम वार्डों वाले नगर निगमों में 35 लाख अधिकतम खर्च सीमा तय
लखनऊ (सच्ची बातें) । उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियोंं के चुनाव प्रचार पर खर्च की सीमा तय कर दी गई है। खर्च की यह सीमा वार्डों के हिसाब से अलग-अलग रखी गई है। नगर निगमों में वार्डों की संख्या 80 से ज्यादा होने पर वहां महापौर प्रत्याशी को 40 लाख रुपये और 80 से कम वार्ड वाले निगमों में महापौर के उम्मीदवार अधिकतम 35 लाख रुपये खर्च करने की सीमा तय की गई है।
पार्षद पद के प्रत्याशी तीन लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद के प्रत्याशी अधिकतम नौ लाख रुपये और सदस्य प्रत्याशी ढाई लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी अधिकतम ढाई लाख रुपये तो सदस्य 50 हजार रुपये तक खर्च कर सकेंगे।
चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी बाकी है। हालांकि आरक्षण को लेकर फिर निकाय चुनाव का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। देखना है कि इसका असर तारीखों की ऐलान पर होता है या नहीं। तारीखें घोषित होते ही नगर निकायों में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। उस दिन के बाद से निर्वाचन आयोग पार्टी और प्रत्याशियों के चुनाव खर्च का हिसाब रखने लगेगा। चुनाव आयोग जिलावार पर्यवेक्षकों की तैनाती भी करेगा, जो सोशल मीडिया पर प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार खर्च पर नजर रखेंगे।
लोगो- साभार न्यूज 18